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शिक्षा एवं छात्रवृत्ति

एजुकेशन लोन (विद्या लक्ष्मी)

🎯 राज्य: असम 🍃
🌐 यहाँ से आवेदन करें (Official Portal) ➔

(इस बटन पर क्लिक करके सीधे असली सरकारी वेबसाइट खोलें)

ℹ️ यह योजना / सेवा क्या है?

विद्या लक्ष्मी पोर्टल (Vidya Lakshmi) छात्रों के लिए एजुकेशन लोन और स्कॉलरशिप के लिए एक सिंगल विंडो आईटी प्लेटफॉर्म है। इसके माध्यम से छात्र देश के 40 से अधिक बैंकों में एक साथ एजुकेशन लोन के लिए आवेदन कर सकते हैं।

नोट: असम के सभी नागरिक जो नीचे दी गई पात्रता को पूरा करते हैं, वे ऑनलाइन फॉर्म भरकर इसका लाभ उठा सकते हैं।

🎁 इसके मुख्य लाभ (Benefits)

  • एक ही फॉर्म (CELAF) से कई बैंकों में लोन के लिए आवेदन
  • लोन के स्टेटस को ऑनलाइन ट्रैक करने की सुविधा
  • कम ब्याज दर और सरकारी सब्सिडी (CSIS) का लाभ

कौन कर सकता है आवेदन? (Eligibility)

  • भारत का नागरिक होना चाहिए और 12वीं के बाद उच्च शिक्षा (ग्रेजुएशन/पोस्ट-ग्रेजुएशन) के लिए प्रवेश प्राप्त किया हो।

📄 ज़रूरी दस्तावेज़ (Required Documents)

📎 आधार कार्ड
📎 10वीं/12वीं/ग्रेजुएशन की मार्कशीट
📎 कॉलेज में एडमिशन का प्रमाण (Admission Letter)
📎 माता-पिता का आय प्रमाण पत्र

💻 ऑनलाइन आवेदन कैसे करें? (How to Apply)

1
विद्या लक्ष्मी पोर्टल पर रजिस्टर करें और लॉगिन करें।
2
CELAF (Common Education Loan Application Form) भरें।
3
अपनी पसंद के अनुसार बैंक और लोन योजना चुनें और अप्लाई करें।
सबमिट करने के बाद आपको एक Reference Number (आवेदन संख्या) मिलेगा। इसे संभाल कर रखें, इसी से आप बाद में अपना स्टेटस चेक कर पाएंगे!

📞 हेल्पलाइन और सपोर्ट (Helpline)

अगर आपको आवेदन करने में कोई परेशानी आ रही है, तो आप असम सरकार के आधिकारिक हेल्पलाइन पर संपर्क कर सकते हैं:

☎️
टोल-फ्री नंबर (Toll-Free)
1800-233-XXXX
✉️
ईमेल सपोर्ट (Email)
support.असम@gov.in

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQ)

क्या इस सेवा के लिए कोई फीस लगेगी?

अधिकतर सरकारी सेवाएं निशुल्क या बहुत कम फीस (जैसे ₹30-₹50) में उपलब्ध हैं। आप फीस ऑनलाइन जमा कर सकते हैं।

आवेदन कितने दिन में पास (Approve) होगा?

आम तौर पर सरकारी फॉर्म को पास होने में 15 से 30 दिन का समय लगता है। आप ऑनलाइन स्टेटस चेक कर सकते हैं।

अगर फॉर्म में कोई गलती हो जाए तो क्या करें?

ज्यादातर पोर्टल्स पर फॉर्म सबमिट करने से पहले "Edit" का विकल्प होता है। सबमिट होने के बाद आपको विभाग के ऑफिस में जाकर सुधार करवाना पड़ सकता है।

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