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पेंशन सेवाएं

वृद्धावस्था / विधवा पेंशन

🎯 राज्य: उत्तराखंड 🏔️
🌐 यहाँ से आवेदन करें (Official Portal) ➔

(इस बटन पर क्लिक करके सीधे असली सरकारी वेबसाइट खोलें)

ℹ️ यह योजना / सेवा क्या है?

राज्य के समाज कल्याण विभाग द्वारा 60 वर्ष से अधिक उम्र के बुजुर्गों, विधवा महिलाओं और दिव्यांग (Handicapped) व्यक्तियों को जीवन यापन के लिए हर महीने पेंशन दी जाती है।

नोट: उत्तराखंड के सभी नागरिक जो नीचे दी गई पात्रता को पूरा करते हैं, वे ऑनलाइन फॉर्म भरकर इसका लाभ उठा सकते हैं।

🎁 इसके मुख्य लाभ (Benefits)

  • हर महीने 1000 रुपये से लेकर 3000 रुपये तक की आर्थिक मदद (राज्य के अनुसार)
  • पैसा सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में (DBT) जमा होता है
  • बुढ़ापे में आर्थिक सुरक्षा और सम्मान

कौन कर सकता है आवेदन? (Eligibility)

  • आवेदक की उम्र 60 वर्ष से अधिक (बुजुर्ग), या पति की मृत्यु हो गई हो (विधवा), या 40% से अधिक दिव्यांगता हो।
  • गरीबी रेखा (BPL) के नीचे आता हो।

📄 ज़रूरी दस्तावेज़ (Required Documents)

📎 आधार कार्ड
📎 आयु प्रमाण पत्र (Age Proof)
📎 बैंक पासबुक
📎 विधवा होने पर मृत्यु प्रमाण पत्र / दिव्यांग होने पर मेडिकल सर्टिफिकेट

💻 ऑनलाइन आवेदन कैसे करें? (How to Apply)

1
समाज कल्याण या पेंशन पोर्टल पर जाएं।
2
ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरें और दस्तावेज़ अपलोड करें।
3
तहसीलदार या ग्राम पंचायत सचिव से सत्यापन (Verification) करवाएं।
सबमिट करने के बाद आपको एक Reference Number (आवेदन संख्या) मिलेगा। इसे संभाल कर रखें, इसी से आप बाद में अपना स्टेटस चेक कर पाएंगे!

📞 हेल्पलाइन और सपोर्ट (Helpline)

अगर आपको आवेदन करने में कोई परेशानी आ रही है, तो आप उत्तराखंड सरकार के आधिकारिक हेल्पलाइन पर संपर्क कर सकते हैं:

☎️
टोल-फ्री नंबर (Toll-Free)
1800-233-XXXX
✉️
ईमेल सपोर्ट (Email)
support.उत्तराखंड@gov.in

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQ)

क्या इस सेवा के लिए कोई फीस लगेगी?

अधिकतर सरकारी सेवाएं निशुल्क या बहुत कम फीस (जैसे ₹30-₹50) में उपलब्ध हैं। आप फीस ऑनलाइन जमा कर सकते हैं।

आवेदन कितने दिन में पास (Approve) होगा?

आम तौर पर सरकारी फॉर्म को पास होने में 15 से 30 दिन का समय लगता है। आप ऑनलाइन स्टेटस चेक कर सकते हैं।

अगर फॉर्म में कोई गलती हो जाए तो क्या करें?

ज्यादातर पोर्टल्स पर फॉर्म सबमिट करने से पहले "Edit" का विकल्प होता है। सबमिट होने के बाद आपको विभाग के ऑफिस में जाकर सुधार करवाना पड़ सकता है।

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