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शिक्षा एवं छात्रवृत्ति

राज्य छात्रवृत्ति (Scholarship)

🎯 राज्य: दिल्ली 🏛️
🌐 यहाँ से आवेदन करें (Official Portal) ➔

(इस बटन पर क्लिक करके सीधे असली सरकारी वेबसाइट खोलें)

ℹ️ यह योजना / सेवा क्या है?

राज्य छात्रवृत्ति (State Scholarship) पोर्टल के माध्यम से अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST), अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) और सामान्य वर्ग (EWS) के गरीब छात्रों को प्री-मैट्रिक और पोस्ट-मैट्रिक स्कॉलरशिप दी जाती है।

नोट: दिल्ली के सभी नागरिक जो नीचे दी गई पात्रता को पूरा करते हैं, वे ऑनलाइन फॉर्म भरकर इसका लाभ उठा सकते हैं।

🎁 इसके मुख्य लाभ (Benefits)

  • स्कूल से लेकर कॉलेज तक की पढ़ाई के लिए आर्थिक सहायता
  • हॉस्टल फीस और ट्यूशन फीस की भरपाई
  • मेधावी छात्रों को लैपटॉप या स्कूटी योजना का लाभ

कौन कर सकता है आवेदन? (Eligibility)

  • राज्य का स्थायी निवासी होना चाहिए।
  • पिछली परीक्षा में पास होना अनिवार्य है।
  • परिवार की वार्षिक आय निर्धारित सीमा (2.5 लाख या 8 लाख) से कम होनी चाहिए।

📄 ज़रूरी दस्तावेज़ (Required Documents)

📎 पिछली कक्षा की मार्कशीट
📎 आय और जाति प्रमाण पत्र
📎 स्कूल/कॉलेज की फीस रसीद (Fee Receipt)
📎 आधार से लिंक बैंक खाता

💻 ऑनलाइन आवेदन कैसे करें? (How to Apply)

1
स्कॉलरशिप पोर्टल पर "New Student Registration" करें।
2
अपनी प्रोफाइल बनाएं और कोर्स की डिटेल्स डालें।
3
सभी दस्तावेज़ अपलोड करें और स्कूल/कॉलेज से वेरीफाई करवाएं।
सबमिट करने के बाद आपको एक Reference Number (आवेदन संख्या) मिलेगा। इसे संभाल कर रखें, इसी से आप बाद में अपना स्टेटस चेक कर पाएंगे!

📞 हेल्पलाइन और सपोर्ट (Helpline)

अगर आपको आवेदन करने में कोई परेशानी आ रही है, तो आप दिल्ली सरकार के आधिकारिक हेल्पलाइन पर संपर्क कर सकते हैं:

☎️
टोल-फ्री नंबर (Toll-Free)
1800-233-XXXX
✉️
ईमेल सपोर्ट (Email)
support.दिल्ली@gov.in

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQ)

क्या इस सेवा के लिए कोई फीस लगेगी?

अधिकतर सरकारी सेवाएं निशुल्क या बहुत कम फीस (जैसे ₹30-₹50) में उपलब्ध हैं। आप फीस ऑनलाइन जमा कर सकते हैं।

आवेदन कितने दिन में पास (Approve) होगा?

आम तौर पर सरकारी फॉर्म को पास होने में 15 से 30 दिन का समय लगता है। आप ऑनलाइन स्टेटस चेक कर सकते हैं।

अगर फॉर्म में कोई गलती हो जाए तो क्या करें?

ज्यादातर पोर्टल्स पर फॉर्म सबमिट करने से पहले "Edit" का विकल्प होता है। सबमिट होने के बाद आपको विभाग के ऑफिस में जाकर सुधार करवाना पड़ सकता है।

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